सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी हैं तो हो जाइए टेंशन फ्री, चोरी की गाड़ी नहीं पकड़ा सकेगा फर्जी डीलर, लागू होंगे नए नियम
Used Cars: सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) अब ऐसा नया नियम ला रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी, साथ ही चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीद/बिक्री पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी.
Used Cars Rules: सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना रखने वालों के लिए अच्छी खबर आई है. सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें अब ऐसा नया नियम लाया जा रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी, साथ ही चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीद/बिक्री पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी.
मंत्रालय डीलर के जरिए गाड़ियों की बिक्री और खरीद को पारदर्शी करने के लिए नए नियम ला रहा है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन रूल, 1989 के चैप्टर III में बदलाव किया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा. इसके जरिए Pre Owned Car मार्केट के रेगुलेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की कवायद हो रही है.
क्या होंगे मोटर एक्ट के नए नियम के फायदे
- सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीद/बिक्री से जुड़े डीलर को वेरिफाई करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचाया जा सके.
- डीलरों और गाड़ी के मालिक के बीच संबंध पर स्पष्टता होगी.
- डीलर के पास गाड़ी होने पर उसकी जिम्मेदारी और अधिकार स्पष्ट होंगे.
- अब डीलर अपने पास आई गाड़ी के लिए renewal of registration certificate/ renewal of certificate of fitness, duplicate registration certificate, NOC, transfer of ownership के लिए एप्लिकेशन दे सकता है
- अब गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रजिस्टर अनिवार्य होगा. इससे गाड़ी के माइलेज, ड्राइव, उपयोग से जुड़ी सभी डिटेल्स जांची जा सकेंगी.
- गाड़ी संबंधी किसी भी तरह के डैमेज या डॉक्युमेंट्स खोने की सूचना संबंधित अथॉरिटी को देनी होगी.
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Reported By:
अंबरीश पांडेय
Updated: Wed, Dec 28, 2022
01:06 PM IST
01:06 PM IST
नई दिल्ली
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